बाइक का इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें 3 सिंपल स्टेप को फॉलो करके

Bike Insurance Claim Kaise Kare हमारे बाइक और स्कूटी का इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। हर एक बाइक और स्कूटी के साथ इंश्योरेंस अनिवार्य होता है अगर आपने भी अपने बाइक या स्कूटी का बीमा करवा रखा है तो आपको भी इसका क्लेम जरूर मिलेगा अगर आपकी स्कूटी एक्सीडेंट हो गई है या किसी भी प्रकार की टूट-फूट आपके बाइक में हुई है तो आप इसका इंश्योरेंस क्लेम आसानी से ले पाएंगे।

अक्सर देखा गया है कि जब भी किसी बाइक का एक्सीडेंट होता है तो लोग अपनी बाइक का क्लेम नहीं ले पाते हैं क्योंकि लोगो को इसकी प्रक्रिया पता नहीं होती है लेकिन आपको बता दे कि सरकार वाहन का इंश्योरेंस कराने पर इसलिए जोर देती है ताकि अगर कोई दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट हो जाता है तो वाहन के मालिक को आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े।

तो चलिए जानते हैं बाइक का इंश्योरेंस क्लेम कैसे होता है उम्मीद करते हैं यह आर्टिकल आपको पसंद आएगा अगर पसंद आता है तो इसे शेयर अवश्य करें।

बाइक का इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें

जब भी आप कोई नई बाइक खरीदने जाते हैं तो आपको उसका इंश्योरेंस कराना भी जरुरी है बाइक कंपनी नई बाइक के साथ उसका इंश्योरेंस भी ऑफर करती हैं काफी ऐसे लोग हैं जो अपने वाहन का इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कराते आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बीमा आपकी बाइक को सुरक्षा प्रदान करता है ऐसे में आपको अपने वाहन का इंश्योरेंस अवश्य कराना चाहिए Bike Ka Insurance Claim Kaise Le इसके बारे में भी अवश्य जानना चाहिए यह आपके बहुत काम आएगा।

बाइक इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है

बाइक Insurance Claim करना चाहते हैं तो पहले जान लीजिए कि आप कितने प्रकार के इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं जी हां यहां पर इंश्योरेंस भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं यहां हम आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और कंप्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी के बारे में बताएँगे।

जब भी आप अपने बाइक का बीमा करवाते हैं तो आपके सामने फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी यह 3 नाम जरूर आते होंगे क्या आपको पता है कि इन तीनों का क्या मतलब होता है आइए पहले देख लेते हैं की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्टी का क्या मतलब होता है, इसके बाद हम इंश्योरेंस क्लेम के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे।

फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस

यहां पर फर्स्ट पार्टी का मतलब होता है की साधन का मालिक और साधन, यानी कि अगर साधन को कोई नुकसान होता है तो यह फर्स्ट पार्टी बीमे के तहत आता है

यह इंश्योरेंस पूरी तरह से आपसे संबंधित होता है क्योंकि इसमें आपके पर्सनल नुकसान को शामिल किया जाता है अगर आपके साधन के साथ कोई दुर्घटना हुई है जिसमें साधन को भी कवर किया जाएगा और अगर आपको चोट लगी है तो इस बीमा के तहत आप भी कवर में आएंगे।

आसान भाषा में बताएं तो फर्स्ट पार्टी का मतलब आप खुद होते हैं।

सेकंड पार्टी इंश्योरेंस

यहां पर सेकंड पार्टी का मतलब इंश्योरेंस कंपनी से होता है जो भी इंश्योरेंस कंपनी है से हम सेकंड पार्टी कहते हैं क्योंकि हमारे बाद केवल बीमा कंपनी ही आती है यानी कि हम जो भी क्लेम लेते हैं वह सेकंड पार्टी से लेते हैं सेकंड पार्टी ही फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी को इंश्योरेंस देती है और बाद में इंश्योरेंस का क्लेम देती है।

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस

फर्स्ट पार्टी आप खद होंगे और सेकंड पार्टी आपकी कंपनी होगी, इसके बीच अगर कोई तीसरा बंदा आता है तो इसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं जैसे कि आप का साधन है और यह किसी थर्ड पार्टी के साथ एक्सीडेंट हो गया तो उस पार्टी को हम थर्ड पार्टी ही कहेंगे जैसे कि अगर आपकी गाड़ी है और वह किसी दूसरी गाड़ी को टक्कर मार देती है तो उस गाड़ी का जो भी क्लेम आपको देना होगा वह आपकी कंपनी देगी।

आपने पहले से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया हुआ था अगर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया होगा तो इसका मतलब है कि आपके बीमा में थर्ड पार्टी भी कवर होता है इससे यह होगा कि जब भी किसी थर्ड पार्टी को क्लेम देने की बारी आएगी उस समय आप कोई भी क्लेम नहीं देंगे आपकी कंपनी थर्ड पार्टी को क्लेम देगी।

आसान भाषा में समझें तो आपकी गाड़ी अगर किसी तीसरी गाड़ी में ठुक जाती है और वह गाड़ी वाला आपसे कोई क्लेम या नुकसान की भरपाई मांगता है तो वह क्लेम आपकी कंपनी देगी इसे हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं।

बाइक का इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें

  • अगर बाइक का एक्सीडेंट हो गया है या चोरी हो गयी है तो सबसे पहले अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाएं।
  • इसके बाद आपको FIR के साथ इंश्योरेंस कंपनी को इसकी सूचना देना है।
  • इस सूचना में आपको FIR के अलावा क्लेम फॉर्म, RC, DL और आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट की कॉपी देनी होगी।
  • अगर आपके वाहन की मरम्मत कंपनी के किसी नेटवर्क गैरेज में की जाती है तो इसमें कैशलेस क्लेम मिलता है।
  • क्लेम पास हो जाने के बाद वाहन के मरम्मत में आये खर्च का भुगतान कंपनी को देना होता है।

Third Party Insurance Kya Hota Hai

अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम लेते हैं तो इसका मतलब है कि यहां पर थर्ड पार्टी को कवर किया जाएगा अगर आपने अपनी गाड़ी के लिए इंश्योरेंस लिया हुआ है जैसे कि यहां पर बात बाइक की हो रही है तो अगर आपकी बाइक किसी दूसरी बाइक से टकरा जाती है और सामने वाले को चोट लग जाती है वह आपसे कुछ क्लेम मांगता है अपने हुए नुकसान के लिए तो वह क्लेम आपकी कंपनी देगी।

जैसे कि अगर आप अपनी बाइक से किसी दूसरी बाइक को टक्कर मार देते हैं और दूसरे को हुए नुकसान का पैसा देने की बारी आती है तो वह कंपनी देगी इसका क्या प्रोसेस रहता है वह मैं आपको आगे बता दूंगा।

कई कंपनियों द्वारा दिए गए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में साधन के मालिक को भी शामिल किया जाता है जैसे कि अगर आप साधन चला रहे हैं और अगर कोई एक्सीडेंट वगैरा होता है तो साधन को छोड़कर आपको जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कंपनी करेगी और थर्ड पार्टी के नुकसान की भरपाई कंपनी करेगी।

Comprehensive Insurance Kya Hota Hai

यह फर्स्ट और थर्ड पार्टी दोनों को शामिल करता है कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस का मतलब है कि इसमें हर प्रकार के नुकसान को शामिल किया जाएगा अगर साधन को कोई नुकसान होता है तो उसका भी क्लेम मिलेगा साधन के मालिक को नुकसान होता है तो भी क्लेम मिलेगा और अगर उस साधन की वजह से किसी थर्ड पार्टी को नुकसान होता है तो भी उसका क्लेम आप आसानी से ले पाएंगे।

Bike Insurance Claim Process in Hindi

आप जिस भी प्रकार का इंश्योरेंस का क्लेम लेना चाहते हैं सबसे पहले आपको उसका कोई सबूत दिखाना होगा अगर आपके वाहन को चोट लगी है तो आप इसकी रिपोर्ट सीधे कंपनी में दे सकते हैं आप अपने वाहन को साथ लेकर जा सकते हैं या इसकी कुछ फोटोस वगैरह लेकर जा सकते हैं।

कई कंपनियों का यह रूल होता है कि उनके बंदे वाहन को देखकर ही इंश्योरेंस का क्लेम देते हैं अगर आपको खुद को कोई नुकसान हुआ है तो आप डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर जा सकते हैं या खुद वहां पर पहुंच सकते हैं।

आपको अपने हॉस्पिटल से प्रॉपर बिल बनाना होगा इसके बिना किसी भी प्रकार का कोई क्लेम नहीं मिलेगा अगर आपने वाहन कहीं रिपेयर करवा लिया है तो आपको एक अच्छे वेयरहाउस से ही रिपेयरिंग करवानी होगी जहां पर आपको जीएसटी के साथ बिल मिल सके आपको वह बिल कंपनी में पेश करना होगा जिसकी वेरिफिकेशन के बाद आपको वह क्लेम मिल जाता है।

Bike Insurance Claim Documents

यहां पर अगर आप क्लेम लेना चाहते हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी देने होंगे आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं अगर आपका वाहन एक्सीडेंट हुआ है तो आपको खुद के सभी डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखना होगा।

इसी के साथ-साथ वाहन की आरसी और बाकी इंश्योरेंस के सभी कागजात भी आपको साथ लेकर जाना होगा और अगर आप थर्ड पार्टी Insurance Claim लेना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी के जो भी डॉक्यूमेंट है वह भी आपको साथ लेकर कंपनी में पेश होना होगा।

यहां पर आपको क्लेम के रूप में जो भी पैसा मिलता है वह अलग-अलग कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से अलग-अलग प्रकार से होता है जैसे कि कई कंपनी में वाहन को रिपेयर कर दिया जाता है और किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं मिलता है और कई कंपनियों का यह रूल होता है कि आप रिपेयरिंग कहीं थर्ड पार्टी से करवा सकते हैं लेकिन क्लेम वह खुद देंगे थर्ड पार्टी का बिल देखकर।

आपके लिए सही यही रहेगा कि आप सबसे पहले अपनी कंपनी में पहुँच कर इसकी जानकारी ले लें कि आपको क्लेम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा क्योंकि हर एक कंपनी की पॉलिसी अलग-अलग होती है लेकिन अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है या किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना हुई है तो आप सबसे पहले उस कंपनी में पहुंचिए जहां से आपने बीमा करवाया है।

वही आपको सबसे अच्छी राय दे पाएंगे कि आपके लिए क्या सही रहेगा और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आप का इंश्योरेंस किस प्रकार का है और इसमें किन-किन चीजों का शामिल किया जाता है तो यह आप अपने इंश्योरेंस के कागजात में देख सकते हैं वहां पर अच्छे से लिखा होता है कि आपको किस किस चीज का कवर मिलेगा और कितना कवर तक मिल सकता है।

Bike Insurance Claim Rules in Hindi

यहां पर हम आपको बता देना चाहते हैं ज्यादातर कंपनियों का यह रूल होता है कि या तो आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए या आपके पास फर्स्ट और थर्ड दोनों पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए इंश्योरेंस केवल फर्स्ट पार्टी नहीं हो सकता।

यानी कि आप केवल खुद के लिए बीमा नहीं ले पाएंगे इसीलिए आप इंश्योरेंस लेते समय इन बातों का ध्यान रखिए और अच्छे से इंश्योरेंस कवर करवाइए।

हम आपको यही सलाह देंगे कि अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आपको कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत जाना चाहिए जिसमें आपको दोनों तरफ का बीमा मिलता है यानी कि फर्स्ट पार्टी भी और थर्ड पार्टी भी कई लोगों के मन में यह भी डाउट रहता है कि क्या वह सेकंड पार्टी इंश्योरेंस ले सकते हैं सेकंड पार्टी किसी प्रकार का इंश्योरेंस नहीं होता सेकंड पार्टी हम कंपनी को कहते हैं।

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FAQs – बाइक इंश्योरेंस क्लेम कैसे करते हैं

दुर्घटना के बाद बाइक इंश्योरेंस क्लेम कब करना चाहिए?

सभी कंपनियों में बाइक इंश्योरेंस क्लेम करने की समय सीमा अलग-अलग होती है बीमा धारक को दुर्घटना के बाद 7 दिन के अंदर क्लेम कर देना चाहिए कुछ कंपनियां दुर्घटना के समय से 48 से 72 घंटे का समय देती हैं।

बाइक इंश्योरेंस क्लेम का पैसा कितने दिन में मिलता है?

अगर आपका बाइक इंश्योरेंस क्लेम स्वीकार्य कर किया जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी 30 से 40 दिन के अंदर बीमा क्लेम के पैसे भेज देती है।

बाइक इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट क्यों कर दिया जाता है?

अगर बीमा धारक व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी को झूठी जानकारी देता है तो उसका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है।

बाइक इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट होने से कैसे बचायें?

अगर कही आपका बाइक दुर्घटना हो तो आपको सबसे पहले इसकी सूचना पुलिस को देनी है दुर्घटना स्थल से भागने की कोशिश न करें, दुर्घटना में कभी भी अपनी गलती स्वीकार्य न करें, लड़ाई न करें और जितना जल्दी हो इंश्योरेंस कंपनी को इसकी सूचना दें।

बाइक इंश्योरेंस क्यों करवाना चाहिए?

आज के समय लगभग सभी नए वाहन खरीदने के साथ इंश्योरेंस लेना भी आवश्यक है लेकिन जब इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो काफी लोग इंश्योरेंस को रिन्यू करवाने से बचते हैं लेकिन बाइक इंश्योरेंस काफी जरुरी चीज है जो आपके दुर्घटना के खर्च को कम कर देता है।

निष्कर्ष

कैसा लगा आपको आज का बाइक इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें आर्टिकल आशा करेंगे कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, औ आप इसे अपने करीबी साथियों के साथ जरूर साझा करेंगे इस आर्टिकल में हमने देखा कि आप बाइक का इंश्योरेंस क्लेम आसानी से कर सकते हैं।

अगर आपको आर्टिकल के बारे में कोई क्वेश्चन रह गया है या किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हम तुरंत रिप्लाई देकर आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे मिलते हैं किसी नए आर्टिकल में नए टॉपिक के साथ।

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