मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं ऑनलाइन Death Certificate आवेदन कैसे करें मृत्यु प्रमाण पत्र क्या होता है इसके साथ-साथ हम और भी बहुत सी चीजों के बारे में जानेंगे जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेज यह प्रमाण पत्र क्या काम आता है आज हम इस आर्टिकल में ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में अच्छे से जानेंगे और इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे।
परिवार में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब परिवार में काफी दुःख का माहौल हो जाता है साथ ही मृतक व्यक्ति की कमी से बहुत से कार्य भी प्रभावित होने लगते हैं परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात सभी कार्यों में मृतक व्यक्ति का मिट्टी प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य हो जाता है, फिर चाहे वह कोई सरकारी नौकरी है या कोई बीमा संबंधी कार्य आपको मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती ही होती है।
तो देख लेते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनता है उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह आर्टिकल पसंद आएगा इसके साथ ही मृतक की मौत के पश्चात परिजनों को भविष्य के कार्यों में भी मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती रहती है मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और इसे बनवाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आपके पास मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होता है तो आपको कई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा तो चलिए जानते हैं Death Certificate Kaise Banwaye उम्मीद करते हैं यह आर्टिकल आपको पसंद आएगा।
मृत्यु प्रमाण पत्र क्या है (Death Certificate in Hindi)
मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज होता है जो कि मृतक के रिश्तेदारों को दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र आमतौर पर मृत्यु को प्रमाणित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस प्रमाण पत्र में सारी जानकारी उपलब्ध होती है जैसे कि मृतक की मौत का कारण, समय आदि, मृत्यु प्रमाण पत्र को हर धर्म के लोगों को बनवाना जरूरी होता है।
इसे मृतक की मौत के 21 दिन के अंदर अंदर बनवाना जरूरी होता है और अगर मृतक के परिजन ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें जुर्माने को भी भरना पड़ सकता है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मृतक के परिवार को एक निर्धारित शुल्क भी अदा करना पड़ता है यह शुल्क हर राज्य में अलग अलग होता है लेकिन सामान्य मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ₹10 का ही शुल्क लगता है।
मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं
देश के किसी भी राज्य के नागरिक Civil Registration System (CRS) के आधिकारिक पोर्टल https://crsorgi.gov.in की मदद से घर बैठे-बैठे ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं यह प्रमाण पत्र सभी सरकारी और गैर सरकारी संगठनों में मान्य होता है। अगर आप भी इसके बारे में जानने के इच्छुक है तो इन स्टेप्स को फॉलो करें
- आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, इसके लिए आप सीधे यहां क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप गूगल से सर्च करना चाहते हैं तो आपको सर्च करना होगा crsorgi.gov.in
- अब आपके सामने लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा, साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना अकाउंट बना लेना है।
- उसके बाद आपको यह सेलेक्ट कर लेना है कि आप जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं या मृत्यु प्रमाण पत्र।
- प्रमाण पत्र चुनने के बाद आपको फार्म में पूछी गई जानकारी सही प्रकार से भर देनी है, खास तौर पर ईमेल को ध्यान से दर्ज करें।
- फार्म को भरने के बाद इसका प्रिंट निकलवा लें।
- निकाले गए प्रिंट में आपको सबसे नीचे रजिस्ट्रार के ऑफिस का पता दिखेगा, उस पते पर जाकर आपको यह फार्म जमा करा देना है।
- अब आपको समय-समय पर आवेदन पत्र की जानकारी ईमेल के जरिए प्राप्त होती रहेगी, अगर आप चाहे तो इसका स्टेटस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं।
- फार्म जमा कराने के 21 दिन के अंदर ही आपने जिस प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया है, वह प्रमाण पत्र आपको जारी कर दिया जाएगा।
ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र का स्टेटस कैसे चेक करें
अगर आप अपने आवेदन पत्र की स्थिति को चेक करना चाहते हैं तो नीचे बताए गए तरीकों का प्रयोग करें
- सबसे पहले तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है।
- उसके बाद आपको आवेदन की स्थिति देखें पर क्लिक करें, जहां आपको अपनी आवेदन संख्या को डालना होता है, उसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
- सभी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपके सामने आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
दोस्तों अगर आप भी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको नीचे मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेज की सूची ही प्रदान कर देंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है
- मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मृत्यु के 21 दिन के अंदर-अंदर आवेदन करना होता है, और यह आवेदन मृत व्यक्ति का परिजन ही कर सकता है।
- आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, और एड्रेस प्रूफ।
- जन्म प्रमाण पत्र, बिजली का बिल, पासपोर्ट आदि।
- तहसील द्वारा जारी की गई स्टांप (stamp) पर नोटरी (यह stamp आवेदन कर्ता के नाम से होती है)
- आवेदक को यह भी बताना होता है कि उसका मृत व्यक्ति के साथ क्या रिश्ता है, मृतक की मौत कैसे हुई, आवेदक को यह सारी जानकारी दस्तावेजों के साथ अटैच करनी होती है।
- अगर मृतक की मौत अस्पताल में हुई होती है तो उसकी रिपोर्ट मृतक के परिजनों को नहीं बल्कि अस्पताल को बतानी होती है।
- आवेदक को समय-समय पर प्रमाण पत्र से जुड़ी जानकारी ईमेल पर प्राप्त होती रहती है, अगर आवेदक चाहे तो आधिकारिक साइट पर लॉगिन करके भी प्रमाण पत्र का स्टेटस चेक कर सकता है।
मृत्यु प्रमाण पत्र से क्या लाभ होता है
Death Certificate एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है, जिसके बहुत से लाभ होते हैं
- मृत्यु प्रमाण पत्र होने से मृतक के परिवार को उसके द्वारा किए गए बैंक बीमा या बैंक खाते में पड़ी जमा राशि का लाभ मिल जाता है।
- अगर मृतक के नाम कोई मकान, जमीन, मोटरसाइकिल या कार रजिस्टर्ड है तो मृत्यु प्रमाण पत्र के जरिए उसकी सारी संपत्ति को उसके परिवार को सौंप दी जाती है।
- अगर मृतक के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई सरकारी ऋण है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र के कारण उसका वह ऋण भी माफ कर दिया जाता है।
- मृत्यु प्रमाण पत्र होने से मृतक के परिवार के सदस्य भी बहुत से लाभ उठा सकते हैं।
मृत्यु प्रमाण पत्र का अधिनियम 1969 से क्या संबंध है
भारत सरकार द्वारा इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ही मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में अधिनियम 1969 को लाया गया था, इसके अनुसार 21 दिनों के अंदर-अंदर व्यक्ति की मृत्यु का पंजीकरण कराना जरूरी होता है और उसके पश्चात 7 दिनों के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।
इस अधिनियम के आने से पहले यह प्रक्रिया बहुत ही कष्टदायक होती थी, कई बार दफ्तरों के बहुत से चक्कर लगाने पड़ते थे। इसी को देखते हुए सरकार ने इस संबंध में कदम उठाया और अधिनियम 1969 को अपनाया था, ताकि कोई व्यक्ति अपने परिजन की मृत्यु से दुखी होता है तब वह इस प्रक्रिया की वजह से चक्कर काट काटकर और ज्यादा दुखी ना हो जाए।
मृत्यु प्रमाण पत्र खो जाने पर क्या करें
अगर मृत्यु प्रमाण पत्र खो जाता है तो इस स्थिति में मरने वाले के सबसे करीबी सदस्य इसे बनवाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर जिससे कोर्ट ऑफ लॉ के जरिए अडोप्शन या सेटलमेंट का मामला निपटाना होता है, इसके लिए निगम वेबसाइट से Application for Death Certificate form को डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो मृत्यु (death) के 21 दिन के भीतर नगर निगम के पास जाकर रजिस्ट्रेशन (registration) कराना जरूरी होता है।
जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उसके मृत्यु प्रमाण पत्र की कोई फ़ोटो कॉपी रखी हुई है तो इसके आधार पर स्थानीय कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए कई जगह ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है।
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मृत्यु प्रमाण पत्र कितने दिन में बनता है
ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र 1 सप्ताह के भीतर ही बन जाता है। इस तरह आप घर बैठे-बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप के द्वारा ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सरकार द्वारा चलाई जा रही इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं।
अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आया है, या आप ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं से संबंधित कुछ और जानकारी जानना चाहते हैं, या किसी और विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप आर्टिकल के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे।
निष्कर्ष
इस आर्टिकल में हमने जाना कि मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं आवेदन कैसे करें इसके साथ-साथ हमने इस आर्टिकल में हमने मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा यह आर्टिकल पसंद आया होगा और इस आर्टिकल में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा यह आर्टिकल अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों और करीबियों के साथ जरूर शेयर करना।