इनकम टैक्स चोरी की शिकायत कैसे करें: अगर आप Income Tax चोरी और बेनामी संपत्ति की शिकायत करना चाहते हैं तो यह आर्टिकल खास आपके लिए ही है इसमें हम जानेंगे घर बैठे आय से अधिक संपत्ति की शिकायत कैसे कर सकते हैं यह टैक्स चोरी की शिकायत आधिकारिक विभाग के पोर्टल पर करनी होगी और आपकी शिकायत के बाद तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जब आप शिकायत करेंगे तो आप अपनी शिकायत का स्टेटस भी देख पाएंगे कि आपकी शिकायत से क्या नतीजा हुआ।
भारत में रहने वाले हर एक नागरिक का यह फर्ज होता है कि वह अपनी इनकम पर टैक्स जरूर भरें लेकिन कई लोग कालाबाजारी करते हैं और टैक्स के पैसे को छुपा लेते हैं ऐसे में अगर आप ऐसे लोगों के बारे में सरकार को जानकारी देते हैं तो आप सच्चे देशभगत हैं।
ऐसे में बेनामी संपत्ति की शिकायत कहां करें यह जानकारी आपके काम आ सकती है इनकम टैक्स देश के लिए एक महत्वपूर्ण टेक्स होता है ऐसे में अगर जनता इनकम टैक्स ना भरे तो सरकार के पास पैसे की भारी कमी हो जाएगी और डायरेक्टली खतरा देश की जीडीपी को ही है अगर आप अपने देश को बचाना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स जरूर भरना चाहिए।
तो चलिए जानते हैं Income Tax Chori Ki Complaint Kaise Kare आपको इसकी शिकायत कहां देनी है और शिकायत के बदले में आपको कितना इनाम मिलेगा यह भी हम इस आर्टिकल में देखेंगे आइये आर्टिकल को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आसान भाषा हिंदी में देख लेते हैं।
इनकम टैक्स चोरी की शिकायत कैसे करें
अगर आप इनकम टैक्स चोरी की शिकायत करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि गवर्नमेंट ने एक E-Portal लांच कर दिया है जिसकी सहायता से आप आसानी से किसी की भी इनकम टैक्स चोरी की शिकायत दर्ज करवा पाएंगे।
यह ऑनलाइन पोर्टल भारत की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT द्वारा बनाया गया है इस पोर्टल पर भारत का कोई भी नागरिक आसानी से अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है।
यह पोर्टल e-फाइलिंग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है आइए देख लेते हैं कि यहां पर आप ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करेंगे।
इनकम टैक्स चोरी की शिकायत कहां करें
अगर आप अपने पड़ोसी या किसी की भी Income Tax चोरी की शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना होगा यहां नीचे हम जो तरीका बता रहे हैं वह फिलहाल काम कर रहा है लेकिन सरकार अभी इनकम टैक्स के नए पोर्टल पर काम कर रही है इसलिए नीचे मैंने जो स्टेप्स बताए हैं कुछ समय के बाद वही स्टेप्स नए पोर्टल पर करने होंगे।
1. इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन करें
जैसा कि मैंने नीचे स्क्रीनशॉट में दिखाया है सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट सर्च करनी है आप डायरेक्ट वेबसाइट पर भी जा सकते हैं लेकिन क्योंकि फिलहाल सरकार Income Tax का पोर्टल बदल रही है इसलिए इसका यूआरएल भी चेंज हो सकता है इसलिए आपको गूगल पर इनकम टैक्स भरना है जिससे की आधिकारिक वेबसाइट पहले नंबर पर ही आ जाएगी जैसा कि नीचे स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है।
आपको आधिकारिक वेबसाइट को छोड़कर किसी भी और वेबसाइट में क्लिक नहीं करना है अगर आप किसी भी और वेबसाइट में जाकर शिकायत दर्ज कर देंगे तो आपकी प्राइवेसी लीक हो सकती है इसलिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट को ही खोलें।
2. Feedback के ऑप्शन पर जायें
वेबसाइट के होम पेज पर ही आपको मैन्युबार में आखरी ऑप्शन फीडबैक का मिल जाएगा जहां पर आप को क्लिक करना है।
ध्यान रखिए कि नए पोर्टल में आपको क्विक लिंक्स के सेक्शन में टेक्स्ट चोरी की शिकायत दर्ज करने का ऑप्शन मिल सकता है यह कुछ इस प्रकार लिखा होगा Tax Evasion Benami Sampati अगर आपको यह ऑप्शन नहीं मिलते हैं तो आपको फीडबैक सेक्शन पर क्लिक करना है जैसा कि नीचे मैंने स्क्रीनशॉट में दिखाया है।
3. Tax Evasion Link पर क्लिक करें
यहां पर आपको नीचे स्क्रीनशॉट में दिखाएं अनुसार एक लिंक मिलेगा जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आगे का प्रोसेस चालू होगा।
4. Yes पर क्लिक करें
इसके बाद आपके सामने एक पॉप अप स्क्रीन आएगी इस स्क्रीन में आपको बताया जाएगा कि आप किसी दूसरी एक्सटर्नल वेबसाइट पर move हो रहे हैं यहां पर आपको ओके कर देना है।
5. फॉर्म भरें Full Privacy के साथ
इसके बाद आपको एक फार्म मिलेगा जो कि पूरा भरना होगा ध्यान रखिए कि इस फार्म में अगर आपको आपका नाम या मोबाइल नंबर भी भरना पड़े तो आप यह फार्म भर सकते हैं क्योंकि यहां पर आपके सारी जानकारी गुप्त रखी जाएगी।
इसके बाद फार्म में ही आपको शिकायत के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में देनी होगी आपको यह बताना होगा कि किसके पास बेनामी संपत्ति है और अगर आप कोई सबूत दे सकते हैं तो वह भी साथ में जरूर दें।
इनकम टैक्स चोरी की शिकायत करते समय कुछ सावधानियां
बेनामी संपत्ति की शिकायत करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है अगर आप अपने किसी नजदीकी विभाग में जाकर शिकायत करने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है हमारा सुझाव यह है कि अगर आप किसी की बेनामी संपत्ति के बारे में सरकार को जानकारी देना चाहते हैं तो सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही रखिये।
अगर आप ऑफलाइन शिकायत देने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि जिसके बारे में आप शिकायत दे रही हो वह नजदीक के विभाग का कोई जानकार हो अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग पास के पुलिस स्टेशन या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपनी जान पहचान बना लेते हैं और रिश्वतखोरी और कालाबाजारी देखने को मिलती है।
अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर ऊपर दिखाए गए स्टेप्स में से कोई भी स्टेप्स मिसिंग लगे या काम ना करें तो आप वेबसाइट के कांटेक्ट सेक्शन में जाकर आधिकारिक ईमेल आईडी ले सकते हैं जिस ईमेल आईडी पर आप अपनी सारी शिकायत लिख कर भेज देंगे आप ईमेल भेजने के लिए कोई फेक ईमेल बना सकते हैं ताकि आप भी सिक्योर रहे।
इनकम टैक्स चोरी शिकायत में कितना इनाम मिलता है
अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी सही होती है और आपने जिसके बारे में शिकायत दी है वह पकड़ा जाता है या आपकी कही गई बात सही होती है तो आप इनाम के भी हकदार हैं यहां तक कि सरकार ने 5 करोड़ तक के इनाम का प्रावधान किया है।
आपके इनाम की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी अघोषित संपत्ति के बारे में जानकारी देते हैं अगर संपत्ति बहुत ज्यादा है तो आपके इनाम की राशि भी ज्यादा ही होगी।
आप जिस किसी की भी जानकारी दे रही हैं वह जानकारी सौ पर्सेंट पक्की होनी चाहिए अगर आप कोई भी गलत जानकारी देते हैं तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है इसलिए आप जो भी जानकारी दे रही हैं एक बार उसे पूर्णता वेरीफाई कर ले कि वह जानकारी सही है या नहीं।
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FAQs – Income Tax Chori Ki Shikayat Kaise Kare
इनकम टैक्स चोरी क्या होती है?
जब भी कोई व्यक्ति टैक्स के दायरे में आने वाली आय पर टैक्स जमा नहीं करता है उसे टैक्स चोरी कहते हैं और इसे एक अपराध माना जाता है
इनकम टैक्स का कांटेक्ट नंबर क्या है?
अगर आपको शिकायत करने के अलावा टैक्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप 1800 180 1961 या 1961 पर कॉल कर सकते हैं यह नंबर आपको इनकी ऑफिसियल वेबसाइट में भी मिल जायेंगे
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिस कहां है?
लगभग सभी बड़े शहरों में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस देखने को मिल जायेंगे इनका पता जानने के लिए आप गूगल की मदद ले सकते हैं जबकि इन सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थिति है
कितनी इनकम टैक्स फ्री है?
पिछले टैक्स स्लैब के मुताबिक 2.5 लाख की सालाना आय टैक्स फ्री है लेकिन इससे ज्यादा होने पर आपका ITR फाइल करना होगा
इनकम टैक्स चोरी की सजा क्या है?
अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर टैक्स चोरी करता है तो उसे भारी जुर्माने के साथ जेल की सजा भी हो सकती है
निष्कर्ष
तो अब आपको पता चल गया होगा इनकम टैक्स चोरी की शिकायत कैसे करें यहां पर हमने बताया कि आप किसी की भी अघोषित संपत्ति की शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार की हेरफेर करने की कोशिश ना करें या कि विभाग को गलत जानकारी ना दें अगर आप ऐसा करते पकड़े जाते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है और यह एक दंडनीय अपराध है।
अगर आप स्टेप्स को सही से नहीं कर पाते हैं या आप Income Tax या बेनामी संपत्ति की शिकायत दर्ज करवाने में असमर्थ हैं किसी भी प्रकार की समस्या के बारे में सूचना देने के लिए आप इनके टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको यह आर्टिकल अच्छा लगा है तो इसे शेयर अवश्य करें।